व्यवस्थाविवरण 21 : 1 (IRVHI)
{अनसुलझे हत्या के संबंध में नियम} [PS] “यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्‍वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले, और उसको किसने मार डाला है यह पता न चले,
व्यवस्थाविवरण 21 : 2 (IRVHI)
तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव के चारों ओर के एक-एक नगर की दूरी को नापें;
व्यवस्थाविवरण 21 : 3 (IRVHI)
तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उसके पुरनिये एक ऐसी बछिया ले-ले, जिससे कुछ काम न लिया गया हो, और जिस पर जूआ कभी न रखा गया हो।
व्यवस्थाविवरण 21 : 4 (IRVHI)
तब उस नगर के पुरनिये उस बछिया को एक बारहमासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो ले जाएँ, और उसी तराई में उस बछिया का गला तोड़ दें।
व्यवस्थाविवरण 21 : 5 (IRVHI)
और लेवीय याजक भी निकट आएँ, क्योंकि तेरे परमेश्‍वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मार पीट के मुकदमें का निर्णय हो।
व्यवस्थाविवरण 21 : 6 (IRVHI)
फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उसके सब पुरनिए उस बछिया के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने-अपने हाथ धोकर कहें, (मत्ती 27:24)
व्यवस्थाविवरण 21 : 7 (IRVHI)
'यह खून हम ने नहीं किया, और न यह काम हमारी आँखों के सामने हुआ है।
व्यवस्थाविवरण 21 : 8 (IRVHI)
इसलिए, हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इस्राएली प्रजा का पाप ढाँपकर निर्दोष खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार।' तब उस खून के दोष से उनको क्षमा कर दिया जाएगा।
व्यवस्थाविवरण 21 : 9 (IRVHI)
इस प्रकार वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तू निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। [PS]
व्यवस्थाविवरण 21 : 10 (IRVHI)
{महिला बन्दी} [PS] “जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, और तेरा परमेश्‍वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे, और तू उन्हें बन्दी बना ले,
व्यवस्थाविवरण 21 : 11 (IRVHI)
तब यदि तू बन्दियों में किसी सुन्दर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए, और उससे ब्याह कर लेना चाहे,
व्यवस्थाविवरण 21 : 12 (IRVHI)
तो उसे अपने घर के भीतर ले आना, और वह अपना सिर मुँड़ाएँ, नाखून कटाए,
व्यवस्थाविवरण 21 : 13 (IRVHI)
और अपने बन्धन के वस्त्र उतारकर तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिये विलाप करती रहे*; उसके बाद तू उसके पास जाना, और तू उसका पति और वह तेरी पत्‍नी बने।
व्यवस्थाविवरण 21 : 14 (IRVHI)
फिर यदि वह तुझको अच्छी न लगे, तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसे जाने देना; उसको रुपया लेकर कहीं न बेचना, और तेरा उससे शारीरिक संबंध था, इस कारण उससे दासी के समान व्यवहार न करना। [PS]
व्यवस्थाविवरण 21 : 15 (IRVHI)
{पहलौठे का अधिकार} [PS] “यदि किसी पुरुष की दो पत्नियाँ हों, और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो, और प्रिया और अप्रिय दोनों स्त्रियाँ बेटे जनें, परन्तु जेठा अप्रिय का हो,
व्यवस्थाविवरण 21 : 16 (IRVHI)
तो जब वह अपने पुत्रों को अपनी सम्पत्ति का बँटवारा करे, तब यदि अप्रिय का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह प्रिया के बेटे को जेठांस न दे सकेगा;
व्यवस्थाविवरण 21 : 17 (IRVHI)
वह यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरूष का पहला फल है, और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी सम्पत्ति में से दो भाग देकर जेठांसी माने। [PS]
व्यवस्थाविवरण 21 : 18 (IRVHI)
{हठीला पुत्र} [PS] “यदि किसी का हठीला और विद्रोही बेटा हो, जो अपने माता-पिता की बात न माने, किन्तु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने,
व्यवस्थाविवरण 21 : 19 (IRVHI)
तो उसके माता-पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएँ,
व्यवस्थाविवरण 21 : 20 (IRVHI)
और वे नगर के पुरनियों से कहें, 'हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारी नहीं सुनता; यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है।'
व्यवस्थाविवरण 21 : 21 (IRVHI)
तब उस नगर के सब पुरुष उसको पथराव करके मार डालें, इस रीति से तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएँगे। [PS]
व्यवस्थाविवरण 21 : 22 (IRVHI)
{अपराधी को मारकर पेड़ पर लटकाने संबंधी नियम} [PS] “फिर यदि किसी से प्राणदण्ड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे,
व्यवस्थाविवरण 21 : 23 (IRVHI)
तो वह शव रात को वृक्ष पर टँगी न रहे*, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्‍वर की ओर से श्रापित ठहरता है; इसलिए जो देश तेरा परमेश्‍वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उस भूमि को अशुद्ध न करना। (मत्ती 27:57-58, प्रेरि. 5:30) [PE]

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