निर्गमन 22 : 1 (IRVHI)
चोरी सम्बन्धित नियम “यदि कोई मनुष्य बैल, या भेड़, या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले, तो वह बैल के बदले पाँच बैल, और भेड़-बकरी के बदले चार भेड़-बकरी भर दे।
निर्गमन 22 : 2 (IRVHI)
यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए, और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे;
निर्गमन 22 : 3 (IRVHI)
यदि सूर्य निकल चुके, तो उसके खून का दोष लगे; अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो, तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए।
निर्गमन 22 : 4 (IRVHI)
यदि चुराया हुआ बैल, या गदहा, या भेड़ या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए, तो वह उसका दूना भर दे।
निर्गमन 22 : 5 (IRVHI)
फसल सुरक्षा के नियम “यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात् अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे।
निर्गमन 22 : 6 (IRVHI)
“यदि कोई आग जलाए, और वह काँटों में लग जाए और फूलों के ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे।
निर्गमन 22 : 7 (IRVHI)
निजी सम्पत्ति संबंधी नियम “यदि कोई दूसरे को रुपये या सामग्री की धरोहर धरे, और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए, तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा।
निर्गमन 22 : 8 (IRVHI)
और यदि चोर न पकड़ा जाए, तो घर का स्वामी परमेश्‍वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई-बन्धु की सम्पत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं।
निर्गमन 22 : 9 (IRVHI)
चाहे बैल, चाहे गदहे, चाहे भेड़ या बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध* क्यों न लगाया जाए, जिसे दो जन अपनी-अपनी कहते हों, तो दोनों का मुकद्दमा परमेश्‍वर के पास आए; और जिसको परमेश्‍वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे।
निर्गमन 22 : 10 (IRVHI)
“यदि कोई दूसरे को गदहा या बैल या भेड़-बकरी या कोई और पशु रखने के लिये सौंपे, और किसी के बिना देखे वह मर जाए, या चोट खाए, या हाँक दिया जाए,
निर्गमन 22 : 11 (IRVHI)
तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए, 'मैंने इसकी सम्पत्ति पर हाथ नहीं लगाया;' तब सम्पत्ति का स्वामी इसको सच माने, और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा।
निर्गमन 22 : 12 (IRVHI)
यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो, तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे।
निर्गमन 22 : 13 (IRVHI)
और यदि वह फाड़ डाला गया हो, तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिये ले आए, तब उसे उसको भी भर देना न पड़ेगा।
निर्गमन 22 : 14 (IRVHI)
“फिर यदि कोई दूसरे से पशु माँग लाए, और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे या वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे।
निर्गमन 22 : 15 (IRVHI)
यदि उसका स्वामी संग हो, तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े; और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई।
निर्गमन 22 : 16 (IRVHI)
नैतिक और धार्मिक नियम “यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल देकर उसे ब्याह ले।
निर्गमन 22 : 17 (IRVHI)
परन्तु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इन्कार करे, तो कुकर्म करनेवाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपये तौल दे।
निर्गमन 22 : 18 (IRVHI)
“तू जादू-टोना करनेवाली* को जीवित रहने न देना।
निर्गमन 22 : 19 (IRVHI)
“जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए।
निर्गमन 22 : 20 (IRVHI)
“जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिये बलि करे वह सत्यानाश किया जाए।
निर्गमन 22 : 21 (IRVHI)
“तुम परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे।
निर्गमन 22 : 22 (IRVHI)
किसी विधवा या अनाथ बालक को दुःख न देना।
निर्गमन 22 : 23 (IRVHI)
यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुःख दो, और वे कुछ भी मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूँगा;
निर्गमन 22 : 24 (IRVHI)
तब मेरा क्रोध भड़केगा, और मैं तुमको तलवार से मरवाऊँगा, और तुम्हारी पत्नियाँ विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएँगे।
निर्गमन 22 : 25 (IRVHI)
“यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना।
निर्गमन 22 : 26 (IRVHI)
यदि तू कभी अपने भाई-बन्धु के वस्त्र को बन्धक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना;
निर्गमन 22 : 27 (IRVHI)
क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा; फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? और जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूँगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ।
निर्गमन 22 : 28 (IRVHI)
“परमेश्‍वर को श्राप न देना, और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना।
निर्गमन 22 : 29 (IRVHI)
“अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना*। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना।
निर्गमन 22 : 30 (IRVHI)
वैसे ही अपनी गायों और भेड़-बकरियों के पहलौठे भी देना; सात दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे, और आठवें दिन तू उसे मुझे दे देना।
निर्गमन 22 : 31 (IRVHI)
“तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य बनना; इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका माँस न खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना।

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